किराए के घर में रहते है तो जान लें अपने कानूनी अधिकार
Know your legal rights if you live in a rented house
यदि आप भी किराए के घर में रहते है तो जान लें अपने कानूनी अधिकार, गाँव एवं दूर दराज के छोटे शहरों से रोज़गार की तलाश में आए लोग शहर की बढ़ी आबादी में अपना घर बनाने का सपना ज़रूर देखते है पर बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका यह सपना साकार हो पाता है बड़े शहरों में रोज़गार की तलाश में आए लोगों की आबादी का काफ़ी हिस्सा किराए के मकान में ही अपना गुज़ारा करने को मजबूर रहता है, इसी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 एवं अन्य राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत किरायेदारों को कई अधिकार उपलब्ध कराए गये है, 1948 के रेंट कंट्रोल एक्ट किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित रहा है रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि जमींदारों / मकान मालिकों के लिए किरायेदारों का शोषण करना संभव न हो सके ।
किरायेदारों के अधिकार:
- संपत्ति को किराए पर लेते समय सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि संपत्ति का किराया कितना होगा। उचित किराया राशि पर संपत्ति किराए पर लेना हर किराएदार का प्रथम अधिकार है। जिसका अंदाज़ा आप पड़ोस में मौजूदा समान संपत्ति के बाजार दरों के अनुसार लगा सकते है। साथ ही ग्रामीण व शहरी सम्पत्ति के हिसाब से भी सम्पत्ति एवं मकान के किराए का अनुमान लगाया जा सकता है यदि मकान मालिक नियमों का पालन नहीं करता है, तो किरायेदार उसके खिलाफ रेंट कोर्ट में शिकायत करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
- एक संपत्ति को किराए पर लेते समय किरायेदार के पास सुरक्षित घर का अधिकार भी होता है । किरायेदार को यह जांचने का अधिकार है कि सभी सुरक्षा उपाय स्थापित हैं या नहीं वह शिफ्ट होने से पहले परिसर को पेंट कराने के लिए भी कह सकता है। किरायेदार को ज़रूरत के हिसाब से मकान मालिक को किसी भी मरम्मत की आवश्यकता पड़ने पर माँग करने का पूरा अधिकार है।
- हर समय मकान मालिक किरायेदार की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा, वह किसी भी समय किरायेदार के घर का दौरा नहीं कर सकता है। उसे आने से पहले किरायेदार को कम से कम एक दिन पहले नोटिस देने की आवश्यकता होती है आपातकालीन स्थितियों में केवल मकान मालिक को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होती है।
- किरायेदार को उन मामलों में मकान मालिक द्वारा प्रदान किए जाने वाले पर्याप्त समय का अधिकार है जब वह किरायेदार को बेदखल करना चाहता है और केवल तभी कर सकता है जब उसके पास उचित आधार हो ।
- किरायेदार को किराये के समझौते के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने और जांच करने का अधिकार है और वह मकान मालिक के साथ किसी भी बदलाव के लिए बातचीत कर सकता है एवं बता सकता है की समझौते में मौजूद किन शर्तों को वह हटाना चाहता है या सहमत नहीं है जिसके बाद मकान मालिक एवं किरायेदार फिर से समझौता तैयार कर सकते हैं जो दोनो पक्षों की सहमति से होगा ।
- अग्रीमेंट पीरियड के बीच में किराया नहीं बढ़ा सकते है मकान मालिक, यदि कोई मकान मालिक अग्रीमेंट में लिखी अवधि के बीच में हाई किराया बढ़ाने की माँग कर रहा है तो यह सरासर ग़लत है, किरायेदार इस बात को मानने से साफ़ इनकार कर सकता है और अवधि पूरी होने पर नए अग्रीमेंट के साथ किराया बढ़ाने की माँग रख सकता है।
- मकान मालिक को किराया बढ़ाने से पूर्व कमसे कम 15 दिन एवं अधिकतम 3 महीने पूर्व नोटिस या रिमाइंडर देना होगा ।
- सिक्योरिटी डिपोजिट दो महीने के किराए के क़ीमत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- आपसी विवाद होने पर भी बिजली पानी जैसी आवश्यक एवं मूलभूत सुविधा से किरायेदार को वंचित नहीं किया जा सकता है।
किरायेदारी की शुरुआत से पहले ध्यान रखने योग्य बातें :
किसी का मकान किराये पर लेने से पहले आपके पास लिखित या मौखिक किरायेदारी करार तथा बांड का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे होने आवश्यक है ।
किरायेदारी करार (जिसे ‘पट्टा’ भी कहते हैं) आपके एवं मकान मालिक के बीच एक संविदा है । इसमें किराया, बांड, किरायेदारी की अवधि एवं उसका स्वरुप तथा अन्य शर्तें व नियमों को साफ़ तौर पर लिखा जाता है।
किरायेदारी करार पर हस्ताक्षर करने से पहले यह अच्छी तरह से जाँच एवं पढ़ लें कि आपने सबकुछ समझ लिया है उसके बाद ही हस्ताक्षर करें ।
लगभग सभी मकान मालिक आपसे बांड की माँग करते है ताकि अगर आप मकान को साफ़-सुथरा नहीं रख पाए, या कोई नुक्सान पहुंचाया या किरायेदारी के अंत तक किराया नहीं दिया तो आपका मकान मालिक बांड की कुछ या सारी रकम लौटने से मना कर सकता है।
यदि आपका मकान मालिक बांड लेता है तो उसे Residential Tenancies Bond Authority के यहाँ दर्ज करना अनिवार्य रहता है।बांड दर्ज करने के फॉर्म को भर कर उसे आपके हस्ताक्षर लेने होंगे।
एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें मकान की आम दशा का उल्लेख किया जाएगा। भुगतान के 15 दिनों के अन्दर यदि आपको बांड की रसीद न मिले तो Residential Tenancies Bond Authority से आप खुद संपर्क कर सकते है ।
आपकी बांड रसीद आपके लिए महत्वपूर्ण है इसे सम्भालकर रखें। आपकी किरायेदारी के अंत में बांड के रकम को वापस पाने के लिए आपको इसकी जरूरत होगी।
कंडीशन रिपोर्ट ( अग्रीमेंट) की एक प्रति अपने पास रखें। किरायेदारी के अंत में, यदि कोई विवाद पैदा हुआ कि साफ़-सफाई, नुकसान या खोई हुई चीज़ों की भरपाई कौन करेगा, तो उस समय यह आपके काम आ सकती है।
किरायेदार की ज़िम्मेदारी –
किराये के मकान में रहने के दौरान आपके कुछ अधिकार एवं जिम्मेदारियां हैं।
अपना किराया समय पर चुकाएं। किराए के प्रत्येक भुगतान के लिए आप रसीद के हकदार हैं।इसलिए ज़रूर लें।
मकान को समुचित रूप से साफ़-सुथरा रखें। यदि ऐसा नहीं करते या यदि मकान को नुक्सान न पहुँचाएँ मकान मालिक की सहमति के बिना मकान की मरम्मत, फेर-बदल या कोई परिवर्तन न करें।
अपने पडौसियों से अपना समबंध अच्छा रखें ।
किरायेदारी पूरी होने पर-
जब आप किराए के मकान को छोड़ना चाहें तो अपने मकान मालिक को पर्याप्त समय पूर्व नोटिस दें और साफ़-सुथरी स्थिति में मकान खाली करें।
अपने मकान मालिक या एजेंट को लिखित जानकारी दें कि आप मकान कब खाली कर रहे हैं।
यदि आप मकान मालिक द्वारा दावा किये गए बांड की रकम से सहमत न हों तो बांड क्लेम फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें। कभी भी कोरे बांड या किसी फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें।
कोई किराया अथवा बिल बकाया हो तो उसका भुगतान करें।
मकान से सारा सामान ले जाँय व उसकी सफाई करें।
किसी विषम परिस्थितियों में किरायेदार की मौत होने पर:
रेंट एग्रीमेंट के दौरान अगर किरायेदार की मौत हो जाती है तो एग्रीमेंट उसकी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ परिवार भी है तो किरायेदार के अधिकार उसकी पत्नी या बच्चों के पास चले जाते हैं ।
उपरोक्त सभी प्रावधान सरकारी, शैक्षिक, कंपनियों, धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं की इमारतों पर लागू नहीं किए जाते हैं ।
उपरोक्त सभी जानकारी आपको जागरूक करने के लिए प्रदान की गयी है यदि आप इस लेख से सम्बंधित किसी समस्या से जूझ रहें है एवं अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा आप अपने ज़िले के किसी अच्छे अधिवक्ता से सम्पर्क करें।
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