क्या कहा चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने आर्टिकल 35A पर ?

अनुच्छेद 35ए ने स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार दिये और वस्तुतः गैर-निवासियों के अधिकार छीन लिये।

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“स्थायी निवासियों” के इस कृत्रिम रूप से बनाए गए वर्ग ने उन लोगों को अलग-थलग कर दिया जो इस श्रेणी में नहीं आते थे।

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मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अनुच्छेद 35ए ने इन विशेष विशेषाधिकारों को न्यायिक समीक्षा से भी छूट प्रदान की है।

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अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के मामले की सुनवाई करते हुए ये बाते कही गयीं