क्या अधिवक्ता स्टिकर कानूनी रूप से अधिकृत है क्यों न न्यायालय द्वारा स्टीकर पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए ?- मद्रास उच्च न्यायालय
Whether Advocate Sticker is legally authorized, why not get banned by the court ? – Madras High Court
जैसा कि हमें ज्ञात है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अधिवक्ता की तरह पंजीकृत होने के पश्चात अधिवक्ताओं को कुछ अधिकार एवं सुविधाएँ प्रदान की जाती है जिसमें से एक वाहन पर उपयोग किया जाने वाला स्टिकर भी होता है। जिसका उपयोग अपने दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पर करके अधिवक्ता न्यायालय परिसर में आसानी से अपना वाहन पार्क कर सकता है ।यह स्टिकर न्यायालय परिसर एवं उसके बाहर भी अधिवक्ता के लिए एक पहचान होता है की सम्बंधित वाहन किसी अधिवक्ता का है। पर शायद यह पहचान अब और अधिक दिन तक क़ायम नहीं रह पाएगी जानने के लिए पढ़ें :-
जी हाँ एक याचिकर्ता द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लगाकर यह माँग रखी गयी है की अधिवक्ता स्टिकर बंद होना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है साथ ही यह भी जवाब माँगा है की क्या अधिवक्ता स्टिकर को क़ानूनी मंज़ूरी मिली है जिसपर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सम्बंधित उत्तरदाताओं से सवाल कर जवाब माँगा है ।
जिसपर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सम्बंधित उत्तरदाताओं से जवाब मांगा है जिसमें यह पूँछा है कि क्या अधिवक्ता स्टिकर कानूनी रूप से अधिकृत है एवं क्या इसे कानूनी मंजूरी प्रदान है। न्यायमूर्ति एन. किरुबाकरन एवं न्यायमूर्ति बी. पुगलेंधी की खंडपीठ द्वारा उत्तरदाताओं से आगे शीघ्र जवाब देने के लिए कहा कि क्यों न “अदालत द्वारा एडवोकेट स्टिकर को प्रतिबंधित कर दिया जाए क्योंकि पुलिस एवं कानून के शिकंजे से बचने एवं डर पैदा करने के लिए इसे वाहनों में चिपकाकर अपराधियों द्वारा इसे आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।”जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसपर शीघ्र रोक लगना चाहिए।
न्यायालय के समक्ष इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह भी कहा गया कि लॉ कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, तथा अपराधी प्रवृति के लोग पुलिस से बचने के लिए अपने वाहनों में एडवोकेट स्टिकर का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, यह कहा गया है कि समाचार पत्रों में इस प्रकार के कई उदाहरणों की सूचना दी गई है, जिसमें गुंडों ने अधिवक्ताओं के साथ-साथ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हुए एडवोकेट स्टिकर का दुरुपयोग किया है। इसके चलते, अदालत ने उत्तरदाता के रूप में निम्नलिखित पक्षों को विपक्षी पक्ष के रूप में शामिल किया एवं उनसे इस विषय पर जवाब माँगा है न्यायालय द्वारा माँगे गये जवाब आने तक यह याचिका विचारणीय है : जिनकी सूची निम्न है –
गृह सचिव, तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु सचिवालय, चेन्नई,
अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली,
अध्यक्ष / सचिव, मद्रास उच्च न्यायालय परिसर, अधिवक्ता संघ, एमबीए, चेन्नई,
पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु पुलिस, बीच रोड, चेन्नई,
अध्यक्ष, तमिलनाडु बार काउंसिल, उच्च न्यायालय परिसर, चेन्नई,
अध्यक्ष, JAAC समिति, नंबर 6, होसुर रोड, पुलिस आयुक्त कार्यालय, कोयम्बटूर 18 के सामने,
अध्यक्ष / सचिव, मद्रास उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, MHAA, मद्रास उच्च न्यायालय परिसर, चेन्नई,
अध्यक्ष / सचिव, महिला अधिवक्ता संघ, मद्रास उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, मद्रास उच्च न्यायालय परिसर, चेन्नई,
अध्यक्ष / सचिव, मदुरै बार एसोसिएशन (MMBA), मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै बेंच, मदुरै बेंच परिसर, मदुरै,
अध्यक्ष / सचिव, महिला अधिवक्ता संघ, मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै खंडपीठ, मदुरै खंडपीठ, मदुरै,
अध्यक्ष / सचिव, मदुरै बार एसोसिएशन (MAHAA), मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै बेंच, मदुरै बेंच कैम्पस, मदुरै और मदुरै
मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (MBA), मदुरै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैंपस, मदुरै के अध्यक्ष / सचिव
अध्यक्ष, श्रीमती एस.वी.वेल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, एडवोकेट फेडरेशन, कार्यालय नामकाल बार एडवोकेट एसोसिएशन, तमिलनाडु में,
अध्यक्ष / सचिव, मदुरै बार एसोसिएशन (MBA), मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै बेंच, मदुरै बेंच परिसर, मदुरै,
अध्यक्ष / सचिव, मदुरै बार एसोसिएशन (MBHAA), मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै बेंच, मदुरै बेंच परिसर, मदुरै,
नोट – सबके हित एवं न्याय के लिए लड़ने वाले अधिवक्ता जब अपने लिए न्याय की बारी आती है तो लड़ने में असफल ही पाए जाते है , तथा अभी तक भी अपने कुछ हद तक अधिकारों से वंचित ही हैं , इसका ज़िम्मेदार कोई और नही अधिवक्ता समाज खुद है यदि एकता एवं संयम पूर्वक अपने हक़ की लड़ाई की शुरुआत करें तो जीतना आसान हो जाएगा । पर अबतक इसमें पूर्ण सफलता हासिल नही हो पायी है । आशा है जल्दी हाई अधिवक्ता समाज लोगों के हित के साथ साथ अपने हित की लड़ायी पर भी विशेष ध्यान देंगे । तथा सफल भी होंगे ।
आशा करते हैं हमारा लेख आपको पसंद आया होगा इस तरह के किसी अन्य मुद्दे पर जानकारी के लिए आप हमें ईमेल या कमेंट करके पूँछ सकते है ।
धन्यवाद
द्वारा – रेनू शुक्ला, अधिवक्ता / समाजसेविका
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