टेक्नॉलोजी एवं सोशियल मीडिया का उपयोग अब जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है इसके बिना जीवन की कल्पना अब संभव नही लगती है, एक तरफ यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है वही दूसरी ओर इसके कुछ साइड इफ़्फ़ेक्ट भी है इसके उपयोग की अधिकता अब व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बाधा उत्पन्न करने लगी है।न तो छुट्टी का आनंद लिया जा सकता है न ही कोई काम का निर्धारित समय बचा है,कोविड में जब लोग अपने जीवन के एक पड़ाव में आकर ठहरे और वर्क फ्रोम होम का समय आया तो इस ठहराव में छुट्टी और काम के समय में फ़र्क़ भी समझना पड़ा । वर्क फ्रोम होम में बॉस को अपने कर्मचारी को किसी भी वक्त फ़ोन मैसेज ईमेल और काम का आदेश देने की छूट मिल गयी। और छुट्टी नाम का कोई दिन तो बचा ही नही, अगर कर्मचारी अपने बॉस से यह कहे भी आज छूती का दिन है तो यह सुनने को मिले की घर बैठे है आप रोज़ ही छुट्टी है आजकल तो । वर्क फ्रोम होम का मतलब यह तो नही की ब्यक्ति रोज़ काम करेगा और 24 घंटे काम करेगा, दिन और समय का प्रतिबंध रखना हमेशा ज़रूरी होना चाहिए, इन सभी परिस्थ्तियों का सामना ख़ैर लगभग उन सभी देशों के नागरिकों कोकरना पड़ा जहां पर महामारी के चलते वर्क फ़्रोम होम की नौबत आयी थी। इन्ही सब हालातों के चलते परेशान एक देश ने इसका हाल ढूँढा और एक ऐसा क़ानून बनाना जिसके बारे में इस लेख में चर्चा करेंगे –
ऑफिस आवर (Office Hours) के बाद अब बॉस कर्मचारी (Employees) को मैसेज नहीं भेज सकता क्योंकि इसको लेकर अब यहाँ कानून बन चुका है। ऐसा करना अब गैरकानूनी (illegal) माना जाएगा। ऐसा करने वाला देश पुर्तगाल (Portugal) है जहां इसके लिए बाकायदा कानून बनाया जा चुका है। कर्मचारी के लिए निर्धारित समय होगा और उसको उसी समय अनुसार काम करना होगा तथा इसके अनुसार ऑफिस के घंटे शुरू होने से पहले या बाद में अपने कर्मचारियों को काम के लिए फोन/मैसेज या ईमेल करने वाले बॉस को क़ानून द्वारा निर्धारित सजा भी दी जाएगी।यह क़ानून पुर्तगाल के संसद द्वारा पारित होकर लागू किया गया है
पुर्तगाल की संसद में पारित नए नियमों के अनुसार अगर कंपनियां ऑफिस आवर के बाद और वीकेंड (Weekends) के दौरान अपने कर्मचारियों को कॉल या ईमेल करती हैं या उन्हें काम करने के लिए कहती है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। कोविड-19 (Coronavirus) महामारी के बाद बढ़े वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बढ़ने के बाद देश की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ये नए श्रम कानून (Labour Laws) पेश किए गए हैं।जिसके अनुसार यह नियम लागू किया गया है ।
इस नए श्रम क़ानून कानून के तहत वर्क फ्रॉम होम (work from home) के दौरान कंपनियों को हाई बिजली एवं इंटरनेट बिल आदि खर्चों का भी भुगतान करना पड़ेगा । नए नियम के अनुसार अगर किसी कर्मचारी का बच्चा छोटा है तो वह उसके 8 साल की उम्र होने तक वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर सकता है।उसके लिए यह अतिरिक्त छूट दी जाएगी । श्रम कानूनों में हुआ यह संशोधन ऐसी कम्पनियों पर लागू नहीं होती है जिसमें 10 से कम कर्मचारियों कार्यरत होंगे ।
इसी तरह के कानून पहले से ही कई यूरोपीय देशों (european countries) में मौजूद हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली एवं स्लोवाकिया में भी ऐसे ही श्रम कानूनों को पारित किया जा चुका है। ऐसे में पुर्तगाल में कर्मचारियों को फिट एवं हेल्दी रखने के लिए सरकार द्वारा ये पहल की गयी है।ताकि बिना किसी बाधा एवं स्ट्रेस के कर्मचारी सही तरीक़े से काम कर सके ।
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